Brijbhushan Case: बृजभूषण पर आरोप तय करने को लेकर आज होगी सुनवाई, दिल्ली की कोर्ट में सुना जाएगा मामला
Brij bhushan Sharan Singh Case महिला पहलवानों ( Women Wrestlers ) से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल मामले की सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई में अदालत ने बृजभूषण को पेशी से एक दिन की छूट दी थी।
By Ritika MishraEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Sat, 21 Oct 2023 03:25 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Brijbhushan Case: महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल मामले की सुनवाई करेंगे।
पिछली सुनवाई में अदालत ने बृजभूषण को पेशी से एक दिन की छूट दी थी। बृजभूषण की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन ने दलील दी थी कि पाश अधिनियम के तहत ओवरसाइट कमेटी की तुलना आंतरिक शिकायत कमेटी (ICC) से हो सकती है। इसलिए महिला पहलवानों के ओवरसाइट कमेटी के समक्ष दिए गए बयान उनके पिछले बयान माने जाएंगे।
गले लगने की नीयत को लेकर अदालत में हुई थी सुनवाई
राजीव मोहन ने कहा कि अगर कोई अजनबी किसी को गले लगता है तो यह समझ में आता है कि उसकी नीयत सही नहीं थी, लेकिन खेल के कार्यक्रम में जहां अमूमन खिलाड़ी एक-दूसरे को गले लगाते हैं वहां पर नीयत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।यह भी पढ़ें- Gonda News : भाजपा सांसद बृजभूषण बोले- हरियाणा में मिल रहा समर्थन, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ जाऊंगा चुनाव
राजीव मोहन ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने दिल्ली की दो घटनाओं का जिक्र किया है और घटना की तारीखें बार-बार बदली। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के सभी आरोप या तो दिल्ली के बाहर के हैं या देश के ही बाहर के हैं। ऐसे में जिस जगह का क्षेत्राधिकार बनाता है वहां पर शिकायत की जानी चाहिए।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने बृजभूषण की दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि ओरवसाइट कमेटी पाश अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति नहीं है।
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रिपोर्ट इनपुट- रीतिका
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