Move to Jagran APP

नोएडा में बिल्डरों को बड़ी राहतः अब शुल्क जमा करने के बाद कर सकेंगे अतिरिक्त निर्माण

भविष्य में अतिरिक्त निर्माण करने का रास्ता भी प्राधिकरण ने खोल दिया है।

By JP YadavEdited By: Updated: Wed, 02 May 2018 12:19 PM (IST)
Hero Image
नोएडा में बिल्डरों को बड़ी राहतः अब शुल्क जमा करने के बाद कर सकेंगे अतिरिक्त निर्माण

नोएडा (जेएनएन)। स्वीकृत किए गए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) से जरा सा भी अधिक निर्माण वैसे तो नोएडा प्राधिकरण की नजर में अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन अब स्वीकृत किए गए एफएआर का दस फीसद तक अधिक किया गया निर्माण अब नियमित हो सकेगा। इसके लिए बिल्डर को प्राधिकरण की तरफ से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इस स्थिति का सीधा लाभ उन बिल्डरों को मिलेगा, जो प्रोजेक्ट में अतिरिक्त निर्माण कर चुके हैं।

वहीं भविष्य में अतिरिक्त निर्माण करने का रास्ता भी प्राधिकरण ने खोल दिया है। प्राधिकरण की इस नीति का लाभ सिर्फ बिल्डरों को मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण किए जाने पर कई बिल्डरों को नोटिस जारी किया जा चुका है।

हाल ही में हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में निर्धारित एफएआर का दस प्रतिशत तक अधिक निर्माण किए जाने को नियमित करने का प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए 616 रुपये से लेकर 68,648 रुपये तक का समायोजन शुल्क जमा करके अतिरिक्त निर्माण को समायोजित करते हुए नियमित कर दिया जाएगा।

अतिक्रमण ऐसे हो जाएगा नियमित

किसी बिल्डर को नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अगर 10 हजार वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया जाता है और उसे 3.5 एफएआर दिया जाता है तो वह भूखंड पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में मिलाकर 35 हजार वर्ग मीटर का निर्माण कर सकता है। इतना निर्माण स्वीकृत एफएआर के अनुसार अनुमन्य है।

प्राधिकरण द्वारा की गई व्यवस्था के तहत अब बिल्डर द्वारा इस 35 हजार वर्ग मीटर निर्माण के अलावा अगर इसका दस प्रतिशत यानि साढ़े तीन हजार वर्ग मीटर निर्माण अतिरिक्त कर लिया जाता है, तो उसे शुल्क लेकर नियमित कर दिया जाएगा।

निवेशकों को ऐसे लगेगा चूना

बिल्डर द्वारा निवेशकों को तीन हजार वर्ग फुट से लेकर पांच हजार और इससे अधिक की दर पर फ्लैट की बुकिंग की जाती है। बिल्डर को बालकनी क क्षेत्र बढ़ाने पर मात्र 616 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क जमा करना होगा, जबकि निवेशक से कम से कम तीन हजार प्रति वर्ग फुट का पैसा लिया गया है। ऐसे में बालकनी में मात्र एक वर्ग मीटर जगह बढ़ाने पर प्राधिकरण के खाते में 616 रुपये जमा होंगे और निवेशक द्वारा बिल्डर को 27 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

श्वेता भारती (महासचिव, नेफोमा) ने कहा कि बिल्डर के अतिरिक्त निर्माण को नियमित किए जाने की व्यवस्था करके गलत व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। इससे बिल्डर अपने तरीके से अतिरिक्त निर्माण करेगा और फिर निवेशकों से बढ़े हुए निर्माण व एरिया के हिसाब से अधिक पैसे जमा करने का दबाव बनाएगा। इससे निवेशकों की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। बिल्डर को अतिरिक्त निर्माण की छूट व निवेशकों से अतिरिक्त वसूलीे का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त निर्माण नियमित निर्माण बन जाएगा।

वहीं, मनमोहन मिश्र (वित्त नियंत्रक नोएडा प्राधिकरण) ने कहा कि स्वीकृत नक्शे के थोड़ा निर्माण अधिक होने के स्थिति में कंपाउंडिंग फीस लेकर उसे नियमित किया जाता था। अब इस शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्डरों को अतिरिक्त निर्माण करने की छूट दे गई है। अगर कोई बिल्डर निर्धारित एफएआर में समायोजित होने वाले निर्माण से अधिक निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ प्राधिकरण स्तर से कार्रवाई होगी। 

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।