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Delhi News: मतदाता सूची में सुधार के लिए लगेगा दो दिवसीय शिविर, नोट कर लें ये तारीख; ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

Delhi News दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। अब फिर से दिल्ली में 23 और 24 नवंबर को शिविर लगाए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता केंद्र पर भी खुद जाकर आवेदन कर सकते हैं। आगे विस्तार से पढ़िए।

By Santosh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar Updated: Thu, 21 Nov 2024 08:25 AM (IST)
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दिल्ली में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi News राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। अगले वर्ष छह जनवरी को संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार व रविवार को विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि जिन्हें भी संशोधन कराना है वे खुद शिविर में जाकर करा सकते हैं। शिविर लगाने का मकसद यही है कि समय से पहले मतदाता सूची पूरी से ठीक हो जाए। क्योंकि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूची को पहले ही संशोधित कर लिया जाएगा तो चुनाव के समय में काई दिक्कत नहीं होगी।

वहीं, लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई संशोधन कराना है तो शिविर में जरूर जाएं। इससे पहले इसी महीने दो दिन शिविर लगाए गए थे। नौ और दस तारीख को शिविर लगाए गए थे। 

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने कहा...

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति का कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पोर्टल https://voters.eci.gov.in, मतदाता हेल्पलाइन एप और सक्षम एप (दिव्यांगजनों के लिए) के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। मतदाता केंद्रों पर जाकर भी इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।

दिल्ली में 23 और 24 नवंबर को लगाए जाएंगे विशेष शिविर

वहीं, लोगों की सुविधा के लिए 9 और 10 नवंबर को पूरी दिल्ली में विशेष शिविर लगाए गए थे। अब 23 और 24 नवंबर को शिविर लगेंगे। नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नाम कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार नाम नहीं हो, क्योंकि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

सुधार के लिए भरना होगा फार्म

इसमें सुधार के लिए फार्म-7 भरना होगा। 01.04.2025, 01.07.2025 और 01.10.2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी संभावित मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरना होगा।

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हेल्पलाइन नंबर 1950 पर किया जा सकता है कॉल

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या त्रुटि ठीक कराने के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत 28 नवंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद भी कोई नागरिक मतदाता सूची में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। मतदाता संशोधन के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है।

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