दिल्ली के स्पा सेंटर में क्रास जेंडर मसाज पर लगी रोक, HC पहुंच गया मामला
Delhi Spa Guidelines 2021 राजधानी में स्पा और मसाज सेंटर में क्रास जेंडर मसाज पर रोक को लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के दिशा-निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 सितंबर को सुनवाई करेगा।
By Jp YadavEdited By: Updated: Tue, 07 Sep 2021 11:24 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के स्पा सेंटर क्रास जेंडर मसाज पर रोक को लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के दिशा-निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 सितंबर को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दिल्ली सरकार का नीतिगत फैसला है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता एसोसिएशन आफ वेलनेस आयुर्वेद एंड स्पा से कहा कि वह पूरक हलफनामा दाखिल कर अपने सदस्यों की सूची और इन दिशा-निर्देश के आधार पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
उधर, इस मामले में दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि दिल्ली महिला आयोग से मिले मामलों के आधार पर उप राज्यपाल अनिल बैजल ने टास्क फोर्स का गठन किया था। उसी टास्क फोर्स ने क्रास जेंडर मसाज पर रोक लगाने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह स्वास्थ्य कारोबार लाइसेंस देने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश को अभी कानूनी रूप दिया जाना है। यह मात्र एक आंतरिक दस्तावेज है। इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इन दिशा-निर्देशों के आधार पर दो स्पा बंद किए जा चुके हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि अंतर लैंगिक मसाज पर रोक लगाने संबंधी दिशानिर्देश उप राज्यपाल द्वारा गठित कार्यबल ने तैयार किया है और यह स्वास्थ्य कारोबार लाइसेंस देने से संबंध है। अब तक इस कानून को अधिसूचित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 'इसे (दिशानिर्देश) अभी कानूनी रूप दिया जाना है। यह मात्र एक आंतरिक दस्तावेज है। इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है।'
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।