Move to Jagran APP

Firecrackers Ban in Delhi: प्रदूषण के बीच पटाखों की बिक्री की नहीं दे सकते अनुमति- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण बहुत है और पटाखों से यह और बढ़ेगा। कोर्ट ने व्यापारियों के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पटाखे नहीं बेच रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर भंडारण होगा तो दुरुपयोग की संभावना है।

By Vineet Tripathi Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 21 Oct 2024 08:39 PM (IST)
Hero Image
प्रदूषण के बीच पटाखों की बिक्री की नहीं दे सकते अनुमति- दिल्ली हाईकोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यहां पर पहले से ही पर्याप्त प्रदूषण है। राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत अधिकारियों से पटाखों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे व्यापारियों के परिसरों को सील करने के लिए कहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बिक्री न हो सके।

पीठ ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए अदालत पटाखों को बेचने की अनुमति नहीं दे सकती। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने दिल्ली फायरवर्क्स शापकीपर्स एसोसिएशन की याचिका पर दिया।

शिकायत में व्यापारियों ने क्या कहा

याचिका व्यापारियों की शिकायत पटाखों के भंडारण पर प्रतिबंध के संबंध में थी। उन्होंने कहा कि उक्त प्रतिबंध से उनका उत्पीड़न हो रहा था। यह भी तर्क दिया कि एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कोई पटाखे नहीं बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध आदेश के तुरंत बाद पुलिस ने स्थायी लाइसेंसधारियों के पास जाकर सवाल करना शुरू कर दिया कि वे पटाखों का भंडारण क्यों कर रहे थे।

कानून का उल्लंघन करने पर चलेगा मुकदमा

हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मौजूद एक याचिकाकर्ता में से किसी पर पटाखे बेचने का आरोप था। पीठ ने कहा कि जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

पीठ ने कहा कि अगर आप भंडारण करते हैं तो दुरुपयोग की की संभावना है। दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया।

ये भी पढ़ें- दिल्ली महिला आयोग ने अपने सभी संविदा कर्मियों को हटाया, सहायक सचिव ने जारी किया आदेश

दिल्ली में ग्रेप-2 के प्रतिबंध लागू

एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। खास तौर दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा बढ़ा है। इस वजह से दिल्ली में सोमवार को एयर इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। इस वजह से चार माह बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी देश के 238 शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही।

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा डीजल जनरेटर पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। ग्रेप-2 मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। सोमवार को दिल्ली का दिनभर औसत एक्यूआई 300 के लगभग रहा। इसके बाद शाम को 4 बजे एक्यूआई 310 पहुंच गया।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।