Restrictions in Delhi: दिल्ली में हवा हुई जहरीली तो बढ़ी पाबंदियां, GRAP का पहला चरण लागू
Delhi Pollution दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने और वायु गुणवत्ता (AQI) खराब होने के कारण सीएक्यूएम (CAQM) की ग्रेप उप समिति ने आपात बैठक की और ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया। सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 234 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में एक्यूआई 300 से भी ऊपर दर्ज किया गया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Pollution: हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाने एवं पराली का धुआं भी दिल्ली पहुंचने के साथ ही वायु गुणवत्ता (Air Quality) बिगड़ने लगी है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई, AQI) 200 पार 234 यानी ''खराब'' श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में तो 300 से भी ऊपर ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया गया।
सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर के शहरों का भी शुक्रवार को यही हाल रहा। फरीदाबाद का एक्यूआई 180, गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 271, ग्रेटर नोएडा का 274, गुरुग्राम का 108 व नोएडा का एयर इंडेक्स 268 दर्ज किया गया।
बैठक में ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लागू
इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप, GRAP) की उप समिति ने सोमवार शाम आपात बैठक की। इस बैठक में ही ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियों सहित 27 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने की घोषणा की गई।
वायु गुणवत्ता सुधरने की थी उम्मीद
हालांकि उप समिति ने रविवार को जब एक्यूआई 224 पहुंचा था, तब भी बैठक की थी और उम्मीद जताई थी कि जल्द ही यह नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन पहले के मुकाबले सोमवार को एक्यूआई और बढ़ गया।
यही स्थिति बनी रहेगी, कोयले के इस्तेमाल पर रोक
उप समिति ने कहा कि पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता मापदंडों में अचानक गिरावट आई है। अगले दो दिन यही स्थिति बने रहने के आसार हैं। इसमें और ज्यादा गिरावट न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियों को कड़ाई से लागू करना अनिवार्य हो गया है। इस दौरान सड़क किनारे भोजनालयों, होटलो एवं रेस्तरां में कोयले के इस्तेमाल पर पूर्णतया रोक रहेगी।
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स्थानीय निकायों को दिए ये निर्देश
साथ ही वातावरण में धूल की रोकथाम के लिए स्थानीय निकायों को भी नियमित रूप से कूड़ा उठाने, सड़कों की नियमित रूप से मशीन से सफाई करने और पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। उप समिति ने दिल्ली और एनसीआर की एजेंसियों से सभी पाबंदियों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही आम लोगों से भी सिटीजन चार्टर पर अमल करने का आग्रह किया है।