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'राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक', स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई; CBI ने शुरू की जांच

लोकसभा में नेता विपक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) नागरिकता प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि जनहित याचिका पर सीबीआई (CBI) ने मामले में जांच शुरू की है। कर्नाटक से भाजपा नेता विग्नेश शिशिर ने कहा जनहित याचिका पर सीबीआई की जांच शुरू हुई है।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Wed, 06 Nov 2024 08:32 PM (IST)
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राहुल गांधी नागरिकता मामले में CBI ने शुरू की जांच, भाजपा ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता से जुड़े मामले में इलाबाहाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता भाजना नेता विग्नेश शिशिर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि इस मामले की सीबीआई (CBI) जांच शुरू हो गई है। विग्नेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष पेश हुए।

अदालत मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) की याचिका पर सुनवाई कर रही है। विग्नेश शिशिर ने पीठ के समक्ष कहा कि इस मामले में वह सीबीआई के सामने पेश हुए हैं और इस मामले में बहुत गोपनीय सुबूत पेश किए हैं। फिलहाल, इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला

उन्होंने कहा कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में हुई प्रगति पर प्रासंगिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने पक्षकार बनाने के आवेदन के साथ दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जनहित याचिका में व्यापक प्रार्थनाएं शामिल हैं और वह नहीं चाहती कि एक ही मुद्दे पर दो समानांतर कार्यवाही जारी रहे। वहीं, शिशिर ने दावा किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उनकी जनहित याचिका अंतिम चरण में है।

ब्रिटेन के नागरिक राहुल गांधी

व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि यह मुद्दा उनके द्वारा 2017 में उठाया गया था और दोनों मामलों में प्रार्थनाएं समान नहीं हैं। स्वामी ने कहा कि शिशिर की याचिका में आपराधिक मुकदमा शुरू करने की मांग की गई है, जबकि उनकी याचिका में केवल यह कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं।

छह दिसंबर के सुनाई स्थगित

स्वामी ने कहा कि वह दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते हैं और उन्होंने इसे दस्तावेज के माध्यम से साबित कर दिया है। इस पर पीठ ने सुनवाई छह दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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पीठ इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।

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