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केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए LG ने दी मंजूरी, CBI ने कोर्ट को बताया

सीबीआई को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एजेंसी को इससे संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। जांच एजेंसी ने यह दलील विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की।

By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 23 Aug 2024 05:42 PM (IST)
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CBI को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसे कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह दलील विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की।

मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है।

शुक्रवार को भी नहीं मिली राहत

बता दें, अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में गिरफ्तारी पर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई ने मामले में और वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था।

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