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Delhi: 118 स्कूलों की CBSE मान्यता समाप्त, बढ़ी विस्तार की तिथि

118 सरकारी सहायता और निजी स्कूलों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में इन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो गई है। सीबीएसई ने इसे लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा की इन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है और मान्यता के विस्तार के लिए इन स्कूलों को 19 सितंबर 2023 तक आवेदन करना था।

By Ritika Mishra Edited By: Geetarjun Updated: Sun, 09 Jun 2024 07:11 PM (IST)
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118 स्कूलों की CBSE मान्यता समाप्त, बढ़ी विस्तार की तिथि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के 118 सरकारी, सहायता और निजी स्कूलों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में इन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो गई है। सीबीएसई ने इसे लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा की इन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गई है और मान्यता के विस्तार के लिए इन स्कूलों को 19 सितंबर, 2023 तक आवेदन करना था।

लेकिन वे इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहे। निदेशालय ने कहा कि ये स्कूल के प्रधानाचार्यों और परीक्षा प्रभारी की ओर से घोर लापरवाही को दर्शाता है। निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सीबीएसई ने मान्यता के विस्तार को लेकर आवेदन की तिथि बढ़ाई है।

जिन स्कूलों को मान्यता का विस्तार लेना है वो 30 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर स्कूल इस तारीख तक संबद्धता के विस्तार के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और परीक्षा प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इसके अलावा निदेशालय ने सभी प्रधानाचार्यों को सीबीएसई संबद्धता की अवधि की जांच करने का निर्देश दिया है। निदेशालय ने कहा कि अगर स्कूल की संबद्धता अवधि 31 मार्च, 2025 तक है, तो वे भी इसमें आवेदन करेंगे।

निदेशालय ने ये भी स्पष्ट किया कि नई संबद्धता, संबद्धता के विस्तार और किसी भी प्रकार के मामले में जुर्माना माफ करने से संबंधित किसी भी फाइल पर परीक्षा शाखा (मुख्यालय) द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त निदेशालय ने सभी जोन के उपशिक्षा निदेशक से अनुरोध किया कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करें और 25 जून 2024 तक परीक्षा शाखा का उपशिक्षा निदेशक को अनुपालन रिपोर्ट जमा करें। रिपोर्ट में स्पष्ट हो कि नई संबद्धता, संबद्धता के विस्तार आदि का कोई मामला लंबित नहीं है।

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