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Chhath Puja 2022: दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ मनाने वाले रहें सतर्क, गंदगी फैलाई तो कटेगा 50 हजार तक का चालान

Yamuna Ghat Chhath Puja दिल्ली में यमुना के घाटों पर छठ पर्व मनाने को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के चुनिंदा छठ घाटों पर पूजा की अनुमति दे दी है। इसको लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Thu, 27 Oct 2022 08:27 AM (IST)
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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के चुनिंदा घाटों पर छठ पर्न मनाने की दी अनुमति (सांकेतिक तस्वीर)

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Yamuna Ghat Chhath Puja: कोरोना महामारी के दो साल बाद दिल्ली वासी यमुना किनारे पहले की तरह महापर्व छठ का त्योहार मना सकेंगे। यमुना के घाटों पर छठ पर्व मनाने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ कर दिया। उन्होंने यमुना के निर्दिष्ट छठ घाटों पर पूजा की अनुमति दे दी है।

इस निर्णय के बाद छठ पर्व के दौरान यमुना में गंदगी को रोकना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के मुताबिक, यमुना में गंदगी को लेकर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पांच से 50 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।

यमुना में प्रदूषण के खिलाफ सरकार सख्त 

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार से छठ पर्न श्रद्धालुओं के लिए साफ घाट और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का भी सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। दिल्ली के एलजी ने राजस्व और पर्यावरण विभाग से कहा कि यमुना में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी द्वारा जारी सभी आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यमुना में पूजा के दौरान गंदगी फैलाने पर लोगों का चालान काटा सकता है।

नियमों के उल्लंघन पर कटेगा चालान

गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने महामारी को देखते हुए, केवल जिले द्वारा निर्दिष्ट स्थलों पर इसकी अनुमति देते हुए छठ पूजा समितियों और अन्य अधिकारियों एवंहितधारकों के परामर्श से पिछले साल यमुना के घाटों पर छठ पूजा समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं एनजीटी के आदेशानुसार, यमुना में कोई कचरा नहीं फेंका जा सकता। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पांच से 50 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है।

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