Delhi Riot Case: धार्मिक स्थल और घर में आग लगाने के मामले में पांच पर आरोप तय, कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई सुनवाई
धार्मिक दिल्ली दंगे में करावल नगर क्षेत्र में धार्मिक स्थल व घर में आग लगाने के मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच लोगों पर आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्स्य प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि आरोपितों को गवाहों ने पहचाना है। ऐसे में उन पर दंगा करने हथियारों का उपयोग करने आग लगाने चोरी करने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा चलेगा।
पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे में करावल नगर क्षेत्र में धार्मिक स्थल व घर में आग लगाने के मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच लोगों पर आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्स्य प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि आरोपितों को गवाहों ने पहचाना है। ऐसे में उन पर दंगा करने, गैर कानूनी समूह में शामिल होने, हथियारों का उपयोग करने, आग लगाने, चोरी करने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा चलेगा।
दंगे के दौरान करावल नगर थाना क्षेत्र की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में दंगाइयों ने एक धार्मिक स्थल और एक घर में आग लगा दी थी। एक अन्य के बेसमेंट से वाहन निकाल कर उनमें आग लगा दी थी। पीड़ित मोहम्मद इलियास और अली अहमद की शिकायत पर प्राथमिकी हुई थी।
सोना और नकदी भी ले गए आरोपित
पीड़ित मोहम्मद इलियास ने पुलिस को बयान में बताया था कि वह 24 फरवरी 2020 को दंगा शुरू होने पर स्वजन समेत चमन पार्क में सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। माहौल शांत होने पर लौटे तो घर जला हुआ था। पड़ोसी ने बताया था कि 25 फरवरी 2020 की सुबह दंगाइयों ने आगजनी की। यह आरोप भी लगाया था कि दंगाई उनके घर से 10 तोले सोने के गहने और नकदी ले गए।
दूसरे पीड़ित अली मोहम्मद ने शिकायत में बताया था कि दंगाइयों ने उनके घर की दीवार की टाइलें व बिजली का मीटर तोड़ दिया था। मोटरसाइकिल व साइकिल में आग लगा दी थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपित अंकित, सौरभ शर्मा, रोहित, राहुल कुमार और सचिन के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
रिपोर्ट इनपुट- आशीष गुप्ता