Delhi Riots 2020: दिल्ली की पूर्व पार्षद इशरत जहां सहित 12 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व एमसीडी पार्षद और वकील इशरत जहां और खालिद सैफी समेत 12 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं। यह मामला पुलिस स्टेशन जगत पुरी में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हत्या के प्रयास और दंगा की धारा के तहत आरोप तय किए हैं।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद और वकील इशरत जहां और खालिद सैफी समेत 12 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं। यह मामला पुलिस स्टेशन जगत पुरी में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हत्या के प्रयास और दंगा की धारा के तहत आरोप तय किए हैं। अमिताभ रावत को अब राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। न्यायाधीश रावत ने 19 जनवरी के आदेश में कहा, "यह मानने के आधार हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 147/148/186/188/332/353/307 आईपीसी के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध किया है।
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ये हैं 13 आरोपियों के नाम
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में इशरत जहां, खालिद सैफी, विक्रम प्रताप, समीर अंसारी, मोहम्मद सलीम, साबू अंसारी, इकबाल अहमद, अंजार, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद बिलाल सैफी, सलीम अहमद, मोहम्मद यामीन और शरीफ खान को आरोपी बनाया जाता है। हालांकि कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम के अपराधों से मुक्त कर दिया।
सभी आरोपियों को कुछ धाराओं में किया गया बरी
अदालत ने कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों को धारा 34 आईपीसी, 120-बी आईपीसी, 109 आईपीसी और 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोपमुक्त किया जाता है। इशरत जहां भी बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी हैं और वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।