Delhi Excise Policy Case: सीएम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सिंघवी ने क्यों किया पाकिस्तान का जिक्र? कही ये बड़ी बात
Delhi Excise Policy Case दिल्ली के कथित शराब घाेटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज यानी बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पढ़िए सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या कहा था? हालांकि इससे पहले भी सुनवाई हुई थी तब न्यायमूर्ति ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case आबकारी घाेटाला से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।
वहीं, सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तान की न्यायिक प्रक्रिया व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया।
सिंघवी बोले- हम पाकिस्तान नहीं हैं
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को चार दिन पहले ही पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी है। हमें गर्व है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं जहां तीन दिन पहले इमरान खान रिहा हुए, सबने अखबार में पढ़ा और उन्हें एक और मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।"
न्यायमूर्ति ने सीबीआई को जारी किया था नोटिस
बता दें कि पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवनी ने क्या कहा...
वहीं, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह पहली बार नोटिस जारी करने के लिए आया है। पहला बिंदु गिरफ्तारी की आवश्यकता है। जून में सीबीआई द्वारा मुझे गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि सीबीआई की एफआईआर अगस्त 2022 की है।
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बताया गया कि गिरफ्तारी और इसके बाद रिमांड आदेश को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है।