सुप्रीम कोर्ट से CM केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिली, लेकिन इन 5 शर्तों का करना होगा पालन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर 5 शर्तें भी लगाई है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक केजरीवाल जमानत पर बाहर रहेंगे वह सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। बता दें सीबीआई वाली गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक केजरीवाल जमानत पर बाहर रहेंगे, वह सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह स्पष्ट किया गया कि अंतरिम जमानत को बढ़ाया जा सकता है या बड़ी पीठ द्वारा वापस लिया जा सकता है। कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटने का निर्देश जारी करने के सवाल पर कहा कि इस संबंध में फैसला लेने की जिम्मेदारी आप प्रमुख पर छोड़ दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 शर्तों पर केजरीवाल की जमानत मंजूर की:
1. केजरीवाल को 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक श्योरटी देनी होगी।2. केजरीवाल सीएम दफ्तर और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं कर सकेंगे।3. केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।
4. वह केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे; और5. वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
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