Arvind Kejriwal: केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली; '9 समन भेजे पर नहीं हुए पेश'
Arvind Kejriwal सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज यानी सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। केजरीवाल सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि ईडी वाले मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल पिछले कई महीनों से जेल में ही बंद हैं। उधर मनीष सिसोदिया समेत कई आप नेताओं को जमानत मिल चुकी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए पेश होने के संबंध में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी।
न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ के समक्ष केजरीवाल के अधिवक्ता ने सूचित किया कि मामले में दाखिल किया गया प्रत्युत्तर रिकार्ड पर नहीं है। इस पर पीठ ने मामले को 23 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
वहीं, नौ बार जारी समन के बावजूद पेश नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को जमानत को लेकर केजरीवाल और सीबीआई की ओर से जोरदार बहस की गई थी।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की जबकि सीबीआई की ओर गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए कहा गया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और सीबाआई को जांच और गिरफ्तारी का अधिकार है।
जमानत पर फैसला सुरक्षित
सीबीआई की ओर से बहस करते हुए एडीशनल सालिसिटर एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि उन्हें जमानत के लिए पहले सत्र अदालत जाना चाहिए था वह सीधे हाई कोर्ट गए जो कि ठीक नहीं हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की याचिकाओं पर सारा दिन लंबी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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