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Delhi News: दिल्ली में शराब की दुकानों की निगरानी के लिए समितियां गठित, आबकारी आयुक्त को भेजनी होगी रोजमर्रा की रिपोर्ट

Delhi News राजधानी के 11 जिलों के प्रत्येक उपमंडल में गठित समितियों की अध्यक्षता मजिस्ट्रेट करेंगे। समिति में तहसीलदार श्रम निरीक्षक और आबकारी विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि समितियां आबकारी आयुक्त की निगरानी में काम करेंगी।

By Pradeep Kumar ChauhanEdited By: Updated: Wed, 03 Aug 2022 05:02 PM (IST)
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Delhi News: दिल्ली में अब समितियां शराब की दुकानों की निगरानी करेंगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में अब समितियां शराब की दुकानों की निगरानी करेंगी। उन्हें आबकारी आयुक्त को रोजमर्रा की रिपोर्ट देनी होगी। दरअसल, सरकार ने शराब की खुदरा दुकानों और बंधुआ गोदामों सहित लाइसेंस प्राप्त परिसरों के नियमित निरीक्षण के लिए जिलों में समितियों का गठन किया है ताकि निगरानी सुनिश्चित की जा सके। किसी भी तरह के कदाचार को समय रहते रोका जा सके।

राजधानी के 11 जिलों के प्रत्येक उपमंडल में गठित समितियों की अध्यक्षता मजिस्ट्रेट करेंगे। समिति में तहसीलदार, श्रम निरीक्षक और आबकारी विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि समितियां आबकारी आयुक्त की निगरानी में काम करेंगी। 

उधर, दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक सितंबर से थोक भारतीय और विदेशी शराब बिक्री लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। मंगलवार को आबकारी विभाग के एक नोटिस के अनुसार पांच स्पिरिट (व्हिस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोदका) तक के विदेशी ब्रांड के लिए थोक लाइसेंस का शुल्क 15 लाख रुपये होगा, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त स्पिरिट ब्रांड के लिए 50,000 रुपये अधिक होंगे।

सात लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क अतिरिक्त ब्रांड के लिए 50,000 रुपये के साथ शराब, बीयर, लिकर और मिश्रित मादक पेय के पांच विदेशी ब्रांड को अनुमति देगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए थोक लाइसेंस दिए जाएंगे।

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