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प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े फर्जी वीडियो मामले में कांग्रेस नेता को मिली जमानत, कोर्ट ने हिरासत को बताया अवैध

न्यायाधीश आकांक्षा गर्ग ने आरोपित की तीन दिन की पुलिस हिरासत की मांग याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपित की हिरासत अवैध थी और उसको गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपित को धारा 41ए सीआरपीसी के तहत कोई उचित नोटिस नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बेरेड्डी को 18 जून को गिरफ्तार किया था।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Published: Thu, 20 Jun 2024 07:50 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jun 2024 07:50 PM (IST)
प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े फर्जी वीडियो मामले में कांग्रेस नेता को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े फर्जी वीडियो के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता अरुण कुमार बेरेड्डी को जमानत दे दी। अदालत ने बेरेड्डी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर जमानत दी है।

न्यायाधीश आकांक्षा गर्ग ने आरोपित की तीन दिन की पुलिस हिरासत की मांग याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपित की हिरासत अवैध थी और उसको गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपित को धारा 41ए सीआरपीसी के तहत कोई उचित नोटिस नहीं दिया गया है।

बेरेड्डी को 18 जून को किया गया था गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने बेरेड्डी को 18 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच अधिकारी उसकी तीन दिन की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बेरेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से फर्जी, विकृत और भ्रामक जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की।

बेरेड्डी की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के इंटरनेट मीडिया के राष्ट्रीय समन्वयक हैं।


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