Karti Chidambaram News: कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को राहत, चीनी वीजा केस में दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत
चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने से पहले उन्हें अदालत और जांच अधिकारी को सूचना देना होगा। बता दें ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने के मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। (Karti Chidambaram case Hindi News) चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को अदालत ने नियमित जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपित को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानती पर जमानत दे दी।
मामले की हर सुनवाई और जांच में शामिल होने का आदेश
अदालत ने मामले में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ पेशी का समन जारी किया था, जिसके अनुपालन में वो अदालत के समक्ष पेश हुए थे। अदालत ने उन पर जमानत की शर्ते लगाते हुए कहा कि वो मामले की हर सुनवाई में उपस्थित होंगे और जांच में शामिल होंगे।
घोटाले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला
अदालत ने कहा कि विदेश जाने से पहले उन्हें अदालत और जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और विदेश यात्रा का पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित घोटाले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जब उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।यह भी पढ़ें: Delhi News: फर्जी मुठभेड़ मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एनएचआरसी का नोटिस, ये है पूरा मामला
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