Coronavirus LockDown: दिल्ली में हालात सामान्य नहीं, अभी नहीं खुलेंगे कार्यालय
Coronavirus LockDown लॉकडाउन में अभी तक जिस तरह से व्यवस्था चली आ रही है इसी तरह चलती रहेगी। कार्यालय खोलने संबंधी व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी।
By JP YadavEdited By: Updated: Sun, 19 Apr 2020 07:19 AM (IST)
नई दिल्ली, वीके शुक्ला। Coronavirus LockDown: दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि आगामी 20 अप्रैल से कार्यालय संबंधी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। लॉकडाउन में अभी तक जिस तरह से व्यवस्था चली आ रही है इसी तरह चलती रहेगी। कार्यालय खोलने संबंधी व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी।
उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट के विशेष सचिव रवि धवन द्वारा इसे लेकर शनिवार को आदेश जारी किया गया है। दूसरे राज्यों में 20 अप्रैल से कार्यालय संबंधी व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत अधिकारियों और तीस फीसद कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में हालात अभी सामान्य नहीं है। यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस कारण कार्यालयों को अभी न खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं मुख्य सचिव ने रविवार को सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक बुलाई है।
सार्वजनिक स्थल पर थूका तो होगा जुर्माना
सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर अब आपको जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिल्ली के नगर निगमों ने जारी कर दिए हैं। खास बात यह हैं कि आदेश के पालन के लिए चार विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अधिकृत किया गया हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी की नियमों का पूरा पालन कराया जाए।
उत्तरी से लेकर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्तों के साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं। निगमों ने केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और गुटखा, शराब और तंबाकू को थूकने को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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