Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे के मामले में 11 आरोपितों को कोर्ट ने किया बरी, घर में लूट और आगजनी का मामला
24 फरवरी 2020 को भीड़ ने जबरन उसके घर में घुस आए थे। उन्होंने सोने के गहने व 15 लाख रुपये लूट लिए थे। बाद में उसके घर पर पत्थराव किया था और घर में आग लगा दी थी। आरोपितों की तरफ से पेश वकील नितिन निचोड़िया ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपितों के खिलाफ पुलिस के पास कोई सुबूत नहीं है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फरवरी 2020 में गोकलपुरी थाना क्षेत्र में हुए दंगे के एक मामले में 11 आरोपितों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है। अंकित चौधरी, सुमित उर्फ बादशाह, पप्पू, आशीष कुमार, सौरव कौशिक, भूपेंद्र, शक्ति सिंह, सचिन कुमार, राहुल, और योगेश कुमार पर आरोप था कि उन्हाेंने घरों व दुकानों में पहले लूट की और बाद में उनसे में आग लगा दी थी।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त संत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में आरोपितों को बरी कर दिया। इस मामले में नफीसा नाम की महिला शिकायतकर्ता ने गोकलपुरी थाने में लूट, आगजनी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी करवाई थी।
शिकायतकर्ता का कहना था कि 24 फरवरी 2020 को भीड़ ने जबरन उसके घर में घुस आए थे। उन्होंने सोने के गहने व 15 लाख रुपये लूट लिए थे। बाद में उसके घर पर पत्थराव किया था और घर में आग लगा दी थी। आसपास के दुकान व मकान भी चपेट में आए थे।
आरोपितों की तरफ से पेश वकील नितिन निचोड़िया ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपितों के खिलाफ पुलिस के पास कोई सुबूत नहीं है। वारदात के वक्त शिकायतकर्ता खुद मौके पर मौजूद नहीं थी। उसकी बेटी ने पुलिस को जो नाम बताए, उसके आधार पर जांच अधिकारी ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई ठोस सुबूत नहीं दिया, जिससे यह साबित हो सके कि वारदात उन्हीं 11 लोगों ने अंजाम दी थी।
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