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Delhi News: मानहानि मामले में CM आतिशी की याचिका पर भाजपा नेता से मांगा जवाब

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। राउज एवेन्यू अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में 23 और 24 अक्टूबर को बहस भी होनी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 07 Oct 2024 03:14 PM (IST)
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मानहानि मामले में CM आतिशी की याचिका पर भाजपा नेता से मांगा जवाब।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भाजपा नेता प्रवीन शंकर कपूर को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मानहानि मामले में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में समन आदेश को पहले ही चुनौती दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने BJP नेता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में 23 और 24 अक्टूबर को बहस भी होनी है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रवीण कपूर को नोटिस जारी किया था। भाजपा नेता ने आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

इस बीच अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है, क्योंकि कोर्ट ने केस रिकॉर्ड तलब किया है।

सीएम आतिशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और अधिवक्ता मुदित जैन पेश हुए। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन, शौमेंदु मुखर्जी प्रवीण शंकर कपूर की ओर से पेश हुए।

भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने इस साल 28 मई को आतिशी को समन जारी किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 जुलाई को दिल्ली की सीएम आतिशी को जमानत दे दी थी, जब वह शारीरिक रूप से पेश हुईं और जमानत बॉन्ड भरा।

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