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अदालत में काम न आए महिला के दांव-पेंच, वाट्सएस चैट ने खोला असली राज; दुष्कर्म का आरोपी हुआ बरी

Delhi News दिल्ली की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप दोनों के बीच हुई वाट्सएप चैट के रूप में वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रकाश में टिक नहीं सकते। चैट से पता चलता है कि आरोपित और शिकायतकर्ता के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। पढ़िए आखिर पूरा मामला क्या है।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Tue, 12 Nov 2024 08:58 AM (IST)
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अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी किया है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Crime News राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपित को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप दोनों के बीच हुई वाट्सएप चैट के रूप में वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रकाश में टिक नहीं सकते।

दोनों के बीच थे मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध

चैट से पता चलता है कि आरोपित और शिकायतकर्ता के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। न्यायाधीश ने कहा कि उनके बीच अंतरंग और व्यक्तिगत बातचीत हुई थी। घटना के तुरंत बाद की बातचीत यौन संबंध के आरोप से पूरी तरह से अलग है।

अदालत ने महिला के आरोप को किया खारिज

अदालत ने कहा कि मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपित के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई प्रथमदृष्टया सामग्री नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग पांच माह की देरी हुई थी। अदालत ने महिला के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उसे आरोपित से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

आरोपी ने पहले ही किया था शादी करने से इनकार

न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता अच्छी तरह से शिक्षित और परिपक्व है और यह असंभव है कि वह आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय उससे शादी करने का फैसला करेगी। न्यायाधीश ने कहा कि चैट से यह स्पष्ट था कि आरोपित ने पहले ही शिकायतकर्ता से शादी करने से इनकार कर दिया था और यहां तक कि उसका परिवार भी उसके लिए उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश कर रहा था।

आरोपी ने महिला को सभी जगह से कर दिया था ब्लाक

न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि ये तब दर्ज की गई जब आरोपित ने शिकायतकर्ता को सभी जगह से ब्लाक कर दिया था। महिला और आरोपित को दोनों पक्षों के रिश्तेदारों द्वारा एक दूसरे से शादी के प्रस्ताव के माध्यम से मिलवाया गया था।

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महिला ने जबरदस्ती यौन उत्पीड़न का लगाया था आरोप

शिकायतकर्ता महिला ने आरोपित पर जबरदस्ती यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2020 में जब वो और आरोपित दोनों खरीदारी से लौट रहे थे तब आरोपित ने कार में उसके साथ मारपीट की थी।

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