Delhi Coaching Centre Incident: अदालत ने CBI को क्यों दिया 1 सप्ताह का समय? दायर याचिका का किया निपटारा
Coaching Centre Incident अदालत ने राव कोचिंग सेंटर मामले में दायर याचिका का निपटारा किया है। कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भरने से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं कोर्ट ने एसयूवी चालक मानुज कथूरिया की गाड़ी को छोड़े जाने की मांग वाली याचिका पर CBI को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Coaching Centre Incident ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस अकादमी में हुई तीन मौतों को लेकर अदालत ने एसयूवी चालक की घटना स्थल के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा किया।
सीबीआई ने कोर्ट में बताया...
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग के समक्ष सीबीआई ने बताया कि राव कोचिंग की डीवीआर, वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के पिंक बूथ का डीवीआर और राव कोचिंग के सामने मौजूद चहल अकादमी की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर रख ली गई है।
वहीं, अदालत ने एसयूवी चालक मानुज कथूरिया की गाड़ी को छोड़े जाने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई (CBI) को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
अदालत ने कथूरिया को दे दी थी जमानत
कथूरिया को एक अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। उन्होंने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें अपनी एसयूवी चलाते हुए देखा जा सकता है।
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कथूरिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनकी रिमांड के समय, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने अदालत को तीन अलग-अलग कैमरों से वीडियो फुटेज दिखाए थे। जिनमें से एक कैमरा कोचिंग सेंटर के परिसर में ही लगाया गया था। कथूरिया को फिलहाल अदालत से जमानत मिल चुकी है।
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