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PM मोदी को लोकसभा से बाहर करने की थी मांग, हाईकोर्ट ने कहा- लगता है याचिकाकर्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। कैप्टन दीपक कुमार ने याचिका दायर कर पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया था। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?

By Agency Edited By: Kapil Kumar Published: Wed, 03 Jul 2024 01:25 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2024 01:25 PM (IST)
अदालत ने पीएम मोदी पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा से बाहर करने की मांग वाली अपील खारिज करते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित प्रतीत होता है।

खंडपीठ ने क्या कहा...

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने स्थानीय स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) और जिला न्यायाधीश से याचिकाकर्ता कैप्टन दीपक कुमार पर नजर रखने की बात कही।

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कैप्टन दीपक कुमार ने दायर की थी याचिका

कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी और उनके साथियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसका याचिकाकर्ता पायलट के रूप में कमांड कर रहा था।

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पीएम मोदी, शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया ये आरोप

पीठ ने यह आदेश तब दिया जब कुमार ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री (अब संचार मंत्री) ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की झूठी शपथ ली है।


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