आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद के. कविता सहित पांच को अदालत ने जारी किया समन
आबकारी घोटाले (Delhi Excise Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद के. कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में बीआरएस नेता सहित पांच आरोपितों के खिलाफ दाखिल ईडी के छठवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। बता दें कि ईडी ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को गिरफ्तार किया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। (Delhi Excise Scam Case Hindi News) आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद के. कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में के. कविता सहित पांच आरोपितों के खिलाफ दाखिल ईडी के छठवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है।
कोर्ट ने के. कविता, चनप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद कुमार सिंह को तीन जून को पेशी का समन जारी किया है। ईडी ने 224 पन्नों के आरोपपत्र में बीआरएस नेता के. कविता सहित चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को आरोपित बनाया है।
ईडी ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत दायर की गई थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि के. कविता (K Kavitha) साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थीं।
उन पर आबकारी लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी ने कहा कि कविता आबकारी नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक हैं। कविता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक सौदा किया, जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों के माध्यम से उन्हें रिश्वत का भुगतान किया।
यह भी पढ़ें: Delhi News: मानव तस्करों के चंगुल से छह नाबालिगों को पुलिस ने छुड़ाया, झारखंड से दिल्ली लाई गई थी लड़कियां
ईडी ने दावा किया था आप नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में के. कविता को आबकारी नीति निर्माण तक पहुंच प्राप्त थी और उनके लिए अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रविधानों की पेशकश की गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि के. कविता कम से कम 292.8 करोड़ रुपये की अपराध आय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप की ओर से दी गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल आप द्वारा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कविता की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इन्कार करते हुए कहा था कि कविता की भूमिका प्रथम दृष्टया अनुकूल प्रविधानों को प्राप्त करने के लिए सह-अभियुक्तों के माध्यम से आप को अग्रिम धन के संग्रह और भुगतान के उद्देश्य से रची गई आपराधिक साजिश के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दिखाई देती है।
यह भी पढ़ें: Delhi News: अग्निशमन विभाग को आ रही हर रोज आग लगने की औसतन 200 कॉल, कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक