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Brij Bhushan Case: महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं दिल्ली पुलिस और आरोपितों की दलीलें सुनने के बाद 18 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने मामले से बरी करने की मांग की थी।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 04 Apr 2024 08:00 PM (IST)
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महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

राऊज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने शिकायतकर्ताओं, दिल्ली पुलिस और आरोपितों की दलीलें सुनने के बाद 18 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और शिकायतकर्ताओं के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए मामले से बरी करने की मांग की थी।

आरोपितों के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुबूत

इससे पहले कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ताओं और पुलिस ने कहा था कि आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुबूत थे। दिल्ली पुलिस ने अभियुक्तों के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि कुछ घटनाएं विदेशों में हुई और इस प्रकार मामला दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके अलावा, उन्होंने घटनाओं के समय और स्थानों में विसंगतियों का तर्क दिया था। बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के हलफनामों और बयानों के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया था।

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