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Delhi Excise Policy: कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाया, ED के आरोपपत्र पर समन भेजा

Delhi Excise Policy Case आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने पेशी के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। ईडी ने पूरक आरोपपत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) का नाम लिया है। आरोपपत्र में ईडी ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं।

By Ritika Mishra Edited By: Geetarjun Updated: Tue, 09 Jul 2024 11:45 PM (IST)
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कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र पर अरविंद केजरीवाल को पेशी का समन भेजा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Excise Police 2021-22: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में ईडी द्वारा दायर सातवें पूरक आरोपपत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पेशी का समन जारी किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और केजरीवाल को 12 जुलाई के लिए पेशी का समन जारी किया। अदालत ने आरोपित विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ ईडी के आठ पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया। ईडी ने पूरक आरोपपत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) का नाम लिया है।

केजरीवाल को घोटाला का बताया मुख्य साजिशकर्ता

केजरीवाल आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी को 21 मार्च को यहां उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता थे और इसके लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार थे।

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