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कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ अदालत ने लिया संज्ञान, कोर्ट ने कहा- मानहानि का बनता है मामला

कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर अदालत ने संज्ञान लिया है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दलीलों और दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है।

By Ritika Mishra Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 23 Sep 2024 05:11 PM (IST)
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अब इस मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दाखिल मानहानि शिकायत पर संज्ञान लिया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दलीलों और दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने आदेश दिया कि चार अक्टूबर को मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करवाए जाएं। मामले की अगली सुनवाई भी उक्त तारीख को होगी।

राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आरोप लगाया

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करते हुए कहा था कि वह तिरुअनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे।

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चंद्रशेखर ने कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और चुनाव भी प्रभावित हुआ। थरूर के खिलाफ आइपीसी की धारा 500 और 171 जी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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