दाती महाराज को लेकर हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सीबीआइ से पूछा कि अक्टूबर 2018 में मामला सीबीआइ में ट्रांसफर होने के बाद से आपने दाती महाराज को हिरासत में लेने के लिए क्या कदम उठाए।
By Edited By: Updated: Thu, 21 Feb 2019 09:18 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। दुष्कर्म के आरोपित दाती महाराज की अग्रिम जमानत को रद करने की केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की मांग पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआइ से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सीबीआइ से पूछा कि अक्टूबर 2018 में मामला सीबीआइ में ट्रांसफर होने के बाद से आपने दाती महाराज को हिरासत में लेने के लिए क्या कदम उठाए।
पीठ ने सीबीआइ से पूछा आपने याचिका में कहां कहा है कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। जनवरी में निचली अदालत द्वारा दाती महाराज समेत तीन अन्य आरोपितों को दी गई अग्रिम जमानत को रद करने की मांग के साथ सीबीआइ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।सीबीआइ ने कहा कि वारदात राजस्थान में हुई थी और दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जिसे बाद में सीबीआइ को ट्रांसफर किया गया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी दो चीजें चाहती है। एक तो वह गवाहों का परीक्षण करना चाहती है और दूसरा यह कि उन्होंने जांच में सहयोग किया था या नहीं।
हिरासत में लेकर पूछताछ करने के सवाल पर सीबीआइ ने कहा कि इस संबंध में एजेंसी के निदेशक को प्रस्ताव भेजा गया है, जोकि अभी लंबित है। इस पर पीठ ने सीबीआइ को अगली तारीख पर प्रस्तावित सभी दस्तावेजों को अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। दाती महाराज समेत अन्य के खिलाफ 7 जून 2018 को दुष्कर्म की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी गई थी।
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