शादी समारोह के लिए ससुराल वालों ने इकट्ठी की थी शराब, बहू ने बुला ली पुलिस
यूपी में सिर्फ यूपी मार्का शराब ही इकट्ठी की जा सकती है।
गाजियाबाद (जेएनएन)। यदि आपके घर में कोई समारोह है और उसके लिए पहले से शराब इकट्ठी कर रहे हैं तो न सिर्फ मात्रा ही नहीं, बल्कि शराब के मार्का का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि इसमें चूक होती है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसा ही संजय नगर सेक्टर-23 में रहने वाले एक परिवार के साथ सोमवार को हुआ।
इंटर कालेज के रिटायर्ड अध्यापक ने सोनीपत में रहने वाले सेना के रिटायर्ड सूबेदार भाई से मिलिट्री कैंटीन से हरियाणा मार्का शराब की 18 बोतल मंगाई थीं। पुत्रवधू ने गुस्से में 100 नंबर सूचना दे दी, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम पहुंची और शराब जब्त तक घर के मालिक पर कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
क्या है नियम
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब भंडारण के लिए नियम है कि यूपी में सिर्फ यूपी मार्का शराब ही इकट्ठी की जा सकती है। एक व्यक्ति के लिए छह बोतलों की अनुमति है। एक घर में जितने भी वयस्क लोग हैं, सभी के लिए छह-छह बोतल इकट्ठी की जा सकती हैं। मगर दूसरे प्रदेश की एक भी सीलबंद बोतल घर में रखना आबकारी नियमों का उल्लंघन है। दूसरे प्रदेश की बोतल है तो उसकी सील खुली हुई होनी चाहिए।