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NewsClick Row: अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित, सरकारी गवाह बनने की जताई थी इच्छा

आतंकवादी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में आरोपित न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सरकारी गवाह बनने के आधार पर अमित चक्रवर्ती ने जमानत देने की मांंग की है। समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

By Vineet Tripathi Edited By: Sonu SumanUpdated: Wed, 07 Feb 2024 10:37 PM (IST)
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अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकवादी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में आरोपित न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सरकारी गवाह बनने के आधार पर अमित चक्रवर्ती ने जमानत देने की मांंग की है।

समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। पुलिस ने भी कहा कि अगर चक्रवर्ती को राहत दी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। चक्रवर्ती हाल ही में सरकारी गवाह बन गए थे।

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अब तक कोई आरोपपत्र दायर नहीं

चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि उन्हें निचली अदालत से मामले में माफी मिल चुकी है और वह जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। यह भी कहा कि वह तीन अक्टूबर 2023 से हिरासत में हैं और अब तक कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को पिछले साल तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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