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CM अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मानहानि का मुकदमा, दिल्ली हाईकोर्ट का केस रद्द करने से इनकार

Defamation Case दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। यूट्यूबर के वीडियो को री-पोस्ट करने के मामले में उनपर मानहानि का मुकदमा चलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

By Vineet Tripathi Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 05 Feb 2024 04:13 PM (IST)
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यूट्यूबर के वीडियो को री-ट्वीट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मानहानि मुकदमा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। यूट्यूबर के वीडियो को री-पोस्ट करने के मामले में उनपर मानहानि का मुकदमा चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी।

इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा आईटी सेल (BJP IT Cell) पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को री-ट्वीट करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और वह वीडियो को री-पोस्ट करने के परिणामों को समझते हैं। अपमानजनक सामग्री को री-पोस्ट करना मानहानि के समान है। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि केजरीवाल का कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को शेयर (साझा) करना एक प्रकार से सार्वजनिक समर्थन के समान है और वह ऐसी सामग्री पोस्ट करने के नतीजों को समझते हैं।

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