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Brij Bhushan Case: महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बचाव पक्ष रखेगा दलीलें, दिल्ली कोर्ट में पूरी होगी सुनवाई

महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बृजभूषण के अधिवक्ता सुनवाई के दौरान आरोप तय करने को लेकर अपनी बहस पूरी करेंगे। पहले अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि सभी घटनाएं वर्ष 2012 में हुई थीं लेकिन पुलिस को 2023 में रिपोर्ट की गई।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu SumanUpdated: Wed, 07 Feb 2024 04:21 PM (IST)
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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बचाव पक्ष रखेगा दलीलें।
जागरण संवाददाता नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बृजभूषण के अधिवक्ता सुनवाई के दौरान आरोप तय करने को लेकर अपनी बहस पूरी करेंगे।

पिछली सुनवाई में अधिवक्ता ने अदालत से उनके मुवक्किल को यौन उत्पीड़न मामले में आरोपमुक्त करने की मांग की थी। अधिवक्ता ने मेट्रोपोलिटन अदालत को बताया था कि सभी घटनाएं वर्ष 2012 में हुई थीं, लेकिन पुलिस को 2023 में रिपोर्ट की गई।

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शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास का दावा

इससे पहले सुनवाई के दौरान बृजभूषण के अधिवक्ता ने मामले में अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास का दावा किया था। अधिवक्ता ने कहा था कि घटनाएं अलग-अलग समय और स्थानों पर हुई। घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत से मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की मांग की थी।

विदेश और दिल्ली में एक ही अपराध का हिस्सा

पुलिस ने आरोपितों की इस दलील का विरोध किया था कि चूंकि कुछ घटनाएं विदेश में हुई थीं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। पुलिस ने कहा कि सिंह की ओर से विदेश और दिल्ली सहित भारत में की गई यौन उत्पीड़न की घटनाएं एक ही अपराध का हिस्सा हैं।

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