Delhi News: छह सरकारी स्कूल भवनों का फंड जारी करने में हो रही देरी, शिक्षा मंत्री आतिशी ने लगाई मुख्य सचिव को फटकार
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने छह सरकारी स्कूलों को फंड जारी करने में हो रही देरी पर मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए छह मार्च तक फंड जारी करने के निर्देश दिया है। उन्होंने फंड में हो रही देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी का हवाला देते हुए चेतावनी दी और कहा कि अब कोई भी और देरी कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री आतिशी ने छह सरकारी स्कूलों को फंड जारी करने में हो रही देरी पर मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए छह मार्च तक फंड जारी करने के निर्देश दिया है। उन्होंने फंड में हो रही देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी का हवाला देते हुए चेतावनी दी और कहा कि अब कोई भी और देरी कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी।
मंत्री ने मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई से पहले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को धनराशि दे दी जाए और इसके लिए सभी विभाग अगले चार दिनों तक लगातार 24 घंटे काम करें।
ज्ञात हो कि छह सरकारी स्कूलों के लिए भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और फाइल शिक्षा और वित्त विभाग के बीच घूम रही है।जबकि हाईकोर्ट ने भी फंड जारी करने में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी जता चुका है। इससे पहले इस मामले को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव ने चार सप्ताह का समय और मांगा था। इस पर नाराजगी जताते हुए मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि अतिरिक्त समय मांगना सही नहीं है और यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी होगा।
शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखे नोट
पैसे का भुगतान करने के लिए समय सीमा तय करते हुए शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखे नोट में कहा है कि यह सुनिश्चित करना मुख्य सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि समय का पालन किया जाए। यह मामला 20 नवंबर 2023, पांच दिसंबर 2023 और चार जनवरी 2024 और एक फरवरी 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।
अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फरवरी 2024 के अपने आदेश में कहा था कि इस आदेश की एक प्रति को संबंधित फाइलों के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के सामने रखना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 मार्च 2024 को होनी है।
2023 में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले एक ग्रुप ने नवंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार के स्कूलों को छह नवनिर्मित स्कूल भवनों का कब्जा सौंपने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश देने की मांग की है कि वह लोक निर्माण विभाग को रुपये के भुगतान को मंजूरी दे, जिससे कि छह नवनिर्मित स्कूल भवनों का हस्तांतरण और कब्जा पूरा हो सके।
यह छह स्कूल हैं शामिल
जिन छह स्कूलों के लिए फंड जारी किया जाना है, उनमें मुकुंदपुर का गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बख्तावरपुर का गवर्नमेंट ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लांसर रोड का सर्वोदय विद्यालय, रानी बाग का गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहिणी सेक्टर- सात का को-एड सर्वोदय विद्यालय और पंजाब खोरे का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शामिल हैं। इन छह सरकारी स्कूलों में कुल 458 कक्षाएं और 22 शौचालय बनाए जाने हैं।