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Delhi News: बिना कारण चेन अलार्म खींचकर ट्रेन रोकने वालों पर कार्रवाई, 1 साल तक हो सकती है जेल

बिना उचित कारण के यात्रा के दौरान अलार्म चेन खींचकर ट्रेन परिचालन को बाधित करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले लगभग डेढ़ माह में 783 लोग पकड़े गए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Wed, 22 Feb 2023 08:16 PM (IST)
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बिना कारण चेन अलार्म खींचकर ट्रेन रोकने वालों पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। बिना उचित कारण के यात्रा के दौरान अलार्म चेन खींचकर ट्रेन परिचालन को बाधित करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले लगभग डेढ़ माह में 783 लोग पकड़े गए हैं। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

बिना वजह चेन खींचना अपराध

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचकर ट्रेन रोकना अपराध है। बावजूद इसके लिए कई लोग अपने सुविधा के लिए अलार्म चेन खींचकर ट्रेन रोक देते हैं। कई बार यात्री स्टेशन से पहले ट्रेन से उतरने के लिए यह काम करते है। इससे ट्रेन परिचालन बाधित होती है।

ट्रेन को गंतव्य पर पहुंचने में देरी होती है। उसके पीछे आने वाली ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह गंभीर मामला है। इस तरह की शिकायत मिलने पर मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशानुसार रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने विशेष अभियान शुरू किया है।

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वसूला गया जुर्माना 

इस वर्ष जनवरी में आरपीएफ की टीम ने 510 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर रेलवे अधिनियम की धारा 141 (अनधिकृत रूप से ट्रेन की चेन खींचने) के तहत कार्रवाई की। इनमें से 242 लोगों पर अदालत ने 1.40 लाख रुपये का जुर्माना किया। एक से 20 फरवरी तक 273 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 80 यात्रियों पर अदालत ने 47.3 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। अन्य को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक डिम्पी गर्ग ने कहा कि इस अभियान को और तेज किया जाएगा।

हो सकती है एक वर्ष की जेल 

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चेन को खींचने पर एक हजार रुपये का जुर्माना या एक वर्ष तक की जेल हो सकती है।

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