Delhi Air Pollution: प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में GRAP-2 के प्रतिबंध लागू, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक
दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में प्रदूषण को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रेप-2 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। इन प्रतिबंधों के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।
By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Thu, 16 Feb 2023 07:06 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में प्रदूषण को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रेप-2 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। इन प्रतिबंधों के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। साथ ही कोयला लकड़ी जलाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए है। वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लगाने का निर्णय लिया है।
ग्रेप के चरण-2 के तहत लगी पाबंदियां
ग्रेप के दूसरे चरण डीजल जनरेटर चलाने पर रोक, होटल, रेस्तरां और ढाबे में कोयला-लकड़ी जलाने पर रोकशामिल है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी ग्रेप 2 के प्रतिबंध लगाए गए थे, तब कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा मेट्रो और बस सेवा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली नहीं, CM केजरीवाल बोले- अभी तय करना है लंबा सफर
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।