Delhi Air Pollution: दिल्लीवासियों का दमघोंट रही है 'जहरीली' हवा, कई इलाकों का AQI आज भी 400 के पार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक से प्रदूषण का भी जोर शुरू हो जाता है जिससे लोगों के दिनचर्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है तो यह प्रदूषण बच्चों बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाता है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Tue, 07 Nov 2023 09:30 AM (IST)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक से प्रदूषण का भी जोर शुरू हो जाता है, जिससे लोगों के दिनचर्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है तो यह प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाता है।
दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता लगातार कई दिनों से 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।
CPCB के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। बिगड़ती वायु गुणवत्ता के जवाब में, दिल्ली-एनसीआर ने GRAP IV प्रतिबंध लगाए हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे आनंद विहार इलाके में AQI 441 दर्ज किया गया है, जबकि सुबह पांच बजे 432 दर्ज किया गया था।
कहां कितना है AQI
- आनंद विहार- 441
- CRRI मथुरा रोड- 407
- DTU- 411
- IGI- 404
- ITO- 367
- JLN स्टेडियम- 362
- DU नॉर्थ कैंपस- 390
- आरके पुरम- 431
- पंजाबी बाग- 434
प्रदेश में बढ़े प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सोमवार को सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई थी, उनके कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि ये बैठक GRAP-4 को सख्ती से लागू करने के लिए बुलाई गई है।
लागू हुआ ग्रैप चौथा चरण
CAQM ने रविवार को वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया। गुणवत्ता आयोग ने कहा कि चरण I से III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त चरण IV को लागू किया जाएगा।
8-सूत्रीय कार्य योजना के अनुसार, दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/ सीएनजी/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर) के अलावा, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: दिल्ली को प्रदूषण से मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने बताई वजह; सोमवार की सुबह रही सीजन का सबसे ठंडी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।