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प्रदूषण से दिल्ली में हालात गंभीर, जल्द लागू होगा GRAP-3; वाहनों पर लगेगी रोक; जानिए और क्या होंगी बड़ी पाबंदियां

दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक्यूआई 400 पार होने पर GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जाएंगी। इस लेख में हम आपको GRAP-3 के तहत लगने वाली पाबंदियों और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

By sanjeev Gupta Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 28 Oct 2024 07:32 AM (IST)
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दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देख जल्द लागू हो सकता है ग्रेप-3।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा अभी बनी रहेगी। फिलहाल हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होने वाला है। पूर्वाअनुमान तो यह है कि दीवाली के आसपास स्थिति और भयावह हो सकती है। दीवाली से पहले एक्यूआई 400 पार हो सकता है। यानी कि ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी जाएंगी।

रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 356 यानी ''बहुत खराब'' की श्रेणी में पहुंच गया। शनिवार को यह 255 था। चौबीस घंटे के भीतर इसमें 101 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एक्यूआई भी ''बहुत खराब'' और तीन इलाकों का ''गंभीर'' श्रेणी में रहा। दिल्ली के आसमान पर सुबह के समय स्मॉग की चादर भी छाई रही, जिसके चलते दृश्यता का स्तर प्रभावित हुआ।

आज भी गंभीर श्रेणी में रह सकती है वायु गुणवत्ता

रविवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे अधिक करीब 14 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाहनों के धुएं की रही। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूर्वानुमान है कि सोमवार एवं मंगलवार को वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहेगा। बुधवार को इसके ''गंभीर'' श्रेणी में चले जाने का अनुमान है।

कहने का मतलब यह कि दीवाली से पहले एक्यूआई 400 पार हो जाएगा। पटाखे जलने की सूरत में, जैसा कि स्वाभाविक भी है, दिल्ली का इस बार भी गैस चैंबर बनना तय ही है।

ग्रेप के तीसरे चरण में लगने वाली पाबंदियां

  • निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, ईंट भट्टों आदि के काम, आरएमसी बैचिंग प्लांट, बडे़ वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम नहीं हो सकेंगे।
  • कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी।
  • मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
  • एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे।
  • एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
  • बीएस-तीन पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-चार डीजल (BS-4 Diesel) की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में रोक रहेगी।
  • बीएस-तीन की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी गई है।
  • अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस- छह डीजल की बसें, टैंपो ट्रेवलर चलेंगे।
  • राज्य सरकार चाहें तो पांचवीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोकी जा सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दी जा सकती हैं।

क्या करवा सकेंगे

  • चहारदीवारी के अंदर छोटे स्तर पर पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निश आदि के काम के साथ सीमेंट, प्लस्टर, कोटिंग के छोटे मोटे काम, टाइल्स लगाना, काटना, स्टोन काटना चारदिवारी में हो सकेंगे। लेकिन बडे़ कामों पर रोक रहेगी।
  • वॉटर प्रूफिंग नहीं होगी, लेकिन केमिकल वॉटर प्रूफिंग की जा सकेगी।
  • रेलवे सर्विस और स्टेशन के प्रोजक्ट, मेट्रो रेल सेवा और स्टेशन, एयरपोर्ट और आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से जुड़ी गतिविधि, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं, विकास परियोजनाएं जैसे हाइवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन सर्विस के काम हो सकेंगे।

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सिटिजन चार्टर

  • कम दूरी जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें।
  • स्वच्छ तरीके से आवागमन करें। काम पर जाने के लिए अपनी राइड शेयर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
  • गर्माहट के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल न करें।
  • यदि आपके घरों में सुरक्षा गार्ड लगे हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक हीटर दें।
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