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Delhi: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर रिपोर्ट मांगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह की दलीलों सुनते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है।

By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Tue, 10 Oct 2023 01:22 PM (IST)
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पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर रिपोर्ट मांगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह की दलीलों सुनते हुए यह आदेश दिया।

वकील अपराजिता सिंह सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या और फसल अवशेष जलाने के बारे में प्रदूषण को लेकर सलाहकार/न्याय मित्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रही हैं। पीठ ने कहा कि न्याय मित्र ने सर्दियां आने, फसल अवशेष जलाने के साथ-साथ वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को चिह्नित किया है और यह मुद्दे सीएक्यूएम के समक्ष हैं।

मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय 

पीठ ने कहा, "हम सीएक्यूएम से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में तत्काल एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश देते हैं।" पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है।

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