केजरीवाल सरकार के एक फैसले से दिल्ली में थम जाएगा 5 लाख टैक्सियों का पहिया, ट्रांसपोर्ट विभाग जारी करेगा आदेश
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को कहा कि शहर सरकार के परिवहन विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एप-आधारित टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। ये टैक्सी दूसरे राज्याें से पंजीकृत हैं। इससे करीब पांच लाख टैक्सियां रुक जाएंगी। ट्रांसपोर्ट विभाग दिशानिर्देश तय करते हुए इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।
By V K ShuklaEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Thu, 09 Nov 2023 12:11 AM (IST)
राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि शहर सरकार के परिवहन विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एप-आधारित टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। इससे दिल्ली में कम से कम पांच लाख टैक्सियों के पहिए रुक जाएंगे।
दूसरे राज्यों में पंजीकृत हैं ये टैक्सी
ये टैक्सी दूसरे राज्याें से पंजीकृत हैं। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि विभाग दिशानिर्देश तय करते हुए एक विस्तृत आदेश जारी करेगा। अधिकारी ने कहा कि ऑड-ईवेन योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान केवल दिल्ली के बाहर पंजीकृत एप-आधारित टैक्सियों पर प्रतिबंध रहेगा। इससे करीब पांच लाख टैक्सियां रुक जाएंगी।
SC के निर्देश पर होगा ऑड-ईवेन पर फैसला
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग सम-विषम योजना के कार्यान्वयन के दौरान दिल्ली के बाहर पंजीकृत एप-आधारित टैक्सियों पर आंशिक प्रतिबंध लागू कर सकता है, जिससे ऑड ईवेन वाले दिन और सम पंजीकरण संख्या वाली टैक्सियों को विषम दिनों में चलने की अनुमति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ऑड-ईवेन योजना के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।