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Delhi: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला; पवन खेड़ा 6 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा, 5 घंटे तक चली जद्दोजहद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपित कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अर्जी द्वारका जिले की मुख्य महानगर दंडाधिकारी अर्चना बेनीवाल की अदालत ने मंजूर कर ली। इसके पहले उच्चतम न्यायालय जमानत दे चुका था।

By Biranchi Kumar SinghEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Thu, 23 Feb 2023 09:04 PM (IST)
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गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर पवन खेड़ा को रिहा किया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपित कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अर्जी द्वारका जिले की मुख्य महानगर दंडाधिकारी अर्चना बेनीवाल की अदालत ने मंजूर कर ली। इसके पहले उच्चतम न्यायालय जमानत दे चुका था। गिरफ्तारी के पांच घंटे बाद अदालत ने 28 फरवरी तक के लिए छह दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया।

असम पुलिस द्वारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर गिरफ्तार किए जाने के बाद पवन खेड़ा को द्वारका जिला अदालत में 4.10 बजे अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उन्हें असम पुलिस की ओर से एफआईआर की कापी मिली। इसमें हुई देरी पर बहस भी हुई। इसके एक घंटे तक उच्चतम न्यायालय की कापी अपलोड होने के बाद शाम 6.10 बजे पर रिहाई हुई। इसके पहले पवन खेड़ा को 30 हजार रुपये की राशि जमानत के तौर पर जमा करने को कहा गया था।

पुलिस ले जाना चाहती थी असम 

एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद असम पुलिस उन्हें असम ले जाना चाहती थी। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के साथ उनका ब्रीफकेस और आधार कार्ड भी जब्त कर लिया था। जमानत मिलने के बाद असम पुलिस ने उनके सामान लौटा दिये। इसके बाद पवन खेड़ा दोबारा से अधिवेशन में हिस्सा लेने चले गए। अदालत से बाहर आने के बाद पवन खेड़ा काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र को बचाने का काम करते रहेंगे। अदालत में सबसे पहले कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। इसके बाद असम पुलिस पवन खेड़ा को लेकर अदालत पहुंची थी।

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