Move to Jagran APP

Delhi Court से सीएम केजरीवाल को इस मामले में राहत, लेकिन 29 फरवरी को होना होगा अदालत में पेश

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उन्हें 29 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा। बता दें एक यूट्यूबर के वीडियो को री-पोस्ट करने के मामले में उनपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है।

By Jagran News Edited By: Sonu SumanUpdated: Wed, 07 Feb 2024 02:38 PM (IST)
Hero Image
आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से मिली छूट
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उन्हें 29 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा।

बता दें, एक यूट्यूबर के वीडियो को री-पोस्ट करने के मामले में उनपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

दरअसल, सीएम के वकील का कहना था कि चूकि इन दिनों दिल्ली का बजट सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में केजरीवाल इसमें व्यस्त हैं। इस कारण से उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलनी चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से किया था इनकार

इससे पहले, केजरीवाल मामले में निचली अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा आईटी सेल (BJP IT Cell) पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को री-ट्वीट करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और वह वीडियो को री-पोस्ट करने के परिणामों को समझते हैं। 

ये भी पढ़ेंः लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में कैसा तूफान? बीजेपी में शामिल हुए तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।