अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, इस तारीख को आएगा निर्णय; पढ़ें दोनों पक्षों के तर्क
कोर्ट ने केजरीवाल के अधिवक्ता एन हरिहरन से पूछा कि क्या केजरीवाल कल सरेंडर करने वाले हैं? ईडी ने कहा की कल की प्रेस कांफ्रेंस भ्रामक थी। कम से कम हमें तो गुमराह किया गया। इस पर केजरीवाल के अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि मेरे मुवक्किल की परिस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनकी बीमारी कुछ ऐसी है जो जायज है। वो बीमार हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल केजरीवाल ने घोषणा की कि वह आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए।
कोर्ट ने केजरीवाल के अधिवक्ता एन हरिहरन से पूछा कि क्या केजरीवाल कल सरेंडर करने वाले हैं? ईडी ने कहा की कल की प्रेस कांफ्रेंस भ्रामक थी। कम से कम हमें तो गुमराह किया गया। इस पर केजरीवाल के अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि मेरे मुवक्किल की परिस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनकी बीमारी कुछ ऐसी है जो जायज है। वो बीमार हैं।
Delhi Court reserves the order on the interim bail plea moved by Delhi CM Arvind Kejriwal citing medical grounds. The court fixed June 5 for the pronouncement of the order. pic.twitter.com/3r6ReF6tNg— ANI (@ANI) June 1, 2024
केजरीवाल का बयान भ्रामक है: ED
इस पर ईडी ने कहा कि यह एक भ्रामक बयान था जैसे कि वह अपनी मर्जी से सरेंडर करने जा रहे हों। ऐसा लगता है कि उनके अधिवक्ता को उनके मुवक्किल ने जानकारी नहीं दी है। कई तथ्यों को छुपाया गया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठे बयान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत बरकरार रखने योग्य नहीं है, क्योंकि अदालत केजरीवाल को कल आत्मसमर्पण करने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती है।