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दिल्लीवालों के लिए बड़ी खबर: पुराने वाहन खत्म करें, नई गाड़ियों की खरीद में पाएं टैक्स छूट; CM आतिशी ने दी मंजूरी

दिल्ली सरकार द्वारा मंजूरी दी गई योजना के तहत गैर-व्यावसायिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20 प्रतिशत व डीजल वाहनों की खरीद पर टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत नए व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

By V K Shukla Edited By: Geetarjun Updated: Wed, 02 Oct 2024 08:47 PM (IST)
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पुराने वाहन खत्म करें, नई गाड़ियों की खरीद में पाएं टैक्स छूट।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने समय पूरा कर चुके पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग (समाप्त कराने) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में दिल्ली सरकार अब दिल्लीवालों को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की खरीद में मोटर व्हीकल टैक्स पर छूट देगी। मुख्यमंत्री आतिशी से इस योजना की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द इसे अधिसूचित भी कर दिया जाएगा।

इस योजना के तहत नए व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के "सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट" (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। सीओडी जारी होने के तीन साल तक मान्य रहेगा।

जानिए छूट का क्या होगा दायरा

इस योजना के तहत नए गैर-व्यावसायिक पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 प्रतिशत और ऐसे डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15 प्रतिशत होगी। साथ ही परिवहन व व्यावसायिक इस्तेमाल वाले पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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