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राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा: सह-मालिकों की जमानत पर दिल्ली HC में सुनवाई आज, CBI करेगी जवाब दाखिल

दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस स्टडी सर्कल सेंटर के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हादसे में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन अभ्यर्थियों की मौत हुई थी।

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Wed, 11 Sep 2024 11:17 AM (IST)
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कोचिंग सेटर हादसा केस में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। फोटो- जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस स्टडी सर्कल सेंटर के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा था कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और वर्तमान मामला कोई सामान्य मामला नहीं होना चाहिए।

भविष्य में ना हो ऐसा हादसा

अदालत ने कहा था कि ऐसा क्यों हुआ? आपको इस बारे में भी सोचना होगा। यह भी बताएं कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अदालत ने यह भी कहा था कि कोई अपनी संपत्ति वाणिज्यिक और कोचिंग उद्देश्य के लिए किराए पर देता है तो अदालत केवल यह चाहती है कि अगली बार जब कोई मकान मालिक किराए पर दे, तो चार बार सोचें।

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अदालत ने उक्त टिप्पणी तब की थी जब सह-मालिकों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहिता माथुर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल केवल उस बेसमेंट के मकान मालिक हैं और उन्होंने कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

हादसे गई थी तीन IAS अभ्यर्थियों की जान

उल्लेखनीय है कि आईएएस स्टडी सर्कल सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इसे लेकर कई दिनों छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से जिम्मेदारी पर कार्रवाई की मांग की थी।