Delhi Coronavirus News Update: दिल्ली HC का फैसला, सभी अदालतों में 15 जुलाई तक नहीं होगा कामकाज
Delhi Coronavirus News Update हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद इस अवधि में कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध सभी लंबित मामले स्थगित हो गए हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। Delhi Coronavirus News Update: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और खतरे के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालतों को 15 जुलाई तक कामकाज बंद रखने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद इस अवधि के दौरान कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध सभी लंबित मामले स्थगित हो गए हैं। वहीं, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में बेहद जरूरी मामलों में सुनवाई हो सकेगी।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालतों को 31 मई तक कामकाज बंद रखने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि लॉकडाउन से पहले दिल्ली की सभी जिला अदालतों में एक महीने के दौरान तकरीबन एक लाख मामलों की सुनवाई होती थी। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी 20,000 से अधिक मामलों की सुनवाई एक महीने के दौरान हो जाती थी। इस बीच मार्च से लेकर जून महीने तक दिल्ली हाई कोर्ट समेत अन्य जिला अदालतों ने बेहद कम मामलों की सुनवाई की है।
आगामी 15 जुलाई के दौरान हाई कोर्ट के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में भी नियमित कामकाज नहीं होगा। वहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि बेहद जरूरी मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिय सुनवाई की जाएगी ताकि किसी को कोर्ट आने की जरूरत न पड़े।
दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी 15 जुलाई तक हाईकोर्ट और अन्य अधीनस्थ अदालतों के काम-काज स्थगित रहेंगे। इस दौरान सभी लंबित मामलों की सुनवाई भी स्थगित रहेगी।
बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब कुल 83,077 मामले आ चुके हैं। वही, 52,607 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूद समय में 27,847 सक्रिय मरीज हैं और इनमें से सिर्फ 6,014 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में 60 फीसद से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।