Delhi: इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को 10 साल कैद की सजा, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की रची साजिश
पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट ने बुधवार को इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दानिश अंसारी आफताब आलम इमरान खान और ओबैद उर रहमान को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश में शामिल होने पर दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने 10 जुलाई को इन्हें दोषी करार दिया था।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Wed, 12 Jul 2023 05:16 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट ने बुधवार को इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद उर रहमान को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश में शामिल होने पर दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने 10 जुलाई को इन्हें दोषी करार दिया था।
एनआईए ने सितंबर 2012 में आईपीसी की धारा 121ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश) और 123 (युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाना) के तहत मामला दर्ज किया था। उन पर यूएपीए के तहत धारा 17 (आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकी कृत्य करने की साजिश), 18ए (आतंकवादी शिविरों का आयोजन), 18बी (आतंकवादी कृत्य के लिए व्यक्तियों की भर्ती) और 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना) आरोप लगाए गए। आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
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