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न्यायिक अधिकारी से जुड़े आपत्तिजनक Video को हटाएं गूगल सहित इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, कोर्ट का निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने न्यायिक अधिकारी व एक महिला से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो यूआरएल या पोस्ट को वाट्सएप और गूगल सहित सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उस वीडियो की सामग्री से वादी की गोपनीयता भंग होने की संभावना है।

By Vineet TripathiEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Wed, 08 Feb 2023 08:02 PM (IST)
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न्यायिक अधिकारी से जुड़े आपत्तिजनक Video को हटाएं गूगल सहित इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली की एक अदालत के न्यायिक अधिकारी व एक महिला से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो यूआरएल या पोस्ट को वाट्सएप और गूगल सहित सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया है। वीडियो को साझा करने पर राेक लगाने से जुड़ी याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने उक्त निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

गोपनीयता भंग होने की संभावना

अदालत ने कहा कि उस वीडियो की सामग्री से वादी की गोपनीयता भंग होने की संभावना है। ऐसे में इसे हटाने का निर्देश दिया जाता है। इससे पहले अदालत ने 30 नवंबर, 2022 को भी केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को इस संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा कि अगर वादी इससे जुड़ा कोई भी वीडियो यूआरएल इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की जानकारी में लाता है तो उसके अनुरोध की स्वतंत्र रूप से जांच की जा सकती है।

इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

यह वीडियो मार्च 2022 का बताया जा रहा था, जोकि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर नवंबर 2022 में प्रसारित हुआ था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। 

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