आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते हुए अवैध तरीके से लोगों को भर्ती करने का आरोप है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए समन भी भेजा था।
बात दें, इससे पहले अमानतुल्ला खान को दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने ईडी के द्वारा जारी समन पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते हुए अवैध तरीके से लोगों को भर्ती करने और बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीक से इस्तेमाल करने का आरोप लगे हैं।
Delhi | Rouse Avenue Court dismisses anticipatory bail application of AAP MLA Amanatullah Khan.
He sought anticipatory bail in the Delhi Waqf Board Money Laundering case. He was summoned by the ED.
— ANI (@ANI) March 1, 2024
32 लोगों को अवैध तरीके से भर्ती का आरोप
अमानतुल्लाह की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि खान 30 जनवरी को पेशी के लिए जारी किए गए समन के तहत उसके सामने पेश नहीं हुए थे। आरोप है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।