Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत, अब इतनी तारीख तक जेल में रहेंगे सीएम
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। कोर्ट ने बुधवार को उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
पीटीआई, नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत के सामने पेश हुए थे।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो एक जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद दो जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है।
क्या है ईडी का आरोप?
ईडी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने और शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत मांगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी जिसका इस्तेमाल उसके गोवा और पंजाब चुनाव अभियानों के लिए किया गया था।